दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी पक्ष से जवाब दाखिल करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और सांसद जयराम रमेश की तरफ से बहस सुनने के बाद 27 फरवरी को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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