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'Cash on Delivery' पर RBI का सबसे बड़ा खुलासा, खतरे में ई-कॉमर्स कारोबार!

नई दिल्ली:   ई-कॉमर्स कारोबार  का सबसे अहम पेमेंट ऑप्शन  कैश ऑन डिलीवरी , आधे से ज्यादा कारोबार इसी पेमेंट ऑप्शन से चलता है. लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है. आरबीआई के खुलासे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स कारोबार सिमट कर रह जाएगा. दरअसल, एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने ई-कॉमर्स के सबसे पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन  कैश ऑन डिलिवरी  को गैरकानूनी बताया है. आरबीआई के मुताबिक, कैश ऑन डिलीवरी 'रेगुलेटरी ग्रे एरिया' हो सकता है. कैश ऑन डिलीवरी से चलता है आधा कारोबार आपको बता दें, देश में ई-कॉमर्स कंपनियों का आधा कारोबार कैश ऑन डिलीवरी से चलता है.  फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म  अपने ग्राहकों से थर्ड पार्टी वेंडर्स की तरफ से सामान की डिलिवरी के वक्त कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देते हैं. आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में बताया, 'एग्रिगेटर्स और अमेजॉन-फ्लिपकार्ट जैसी पेमेंट इंटरमीडियरीज पेमेंट्स ऐंड सेटलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत अधिकृत नहीं हैं.' एक्ट में नहीं है कैश ऑन डिलीवरी का जिक्र इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, पेमेंट्स ऐंड ...