आलोक वर्मा के खिलाफ CVC जांच रिपोर्ट की कॉपी राकेश अस्थाना को नहीं मिलेगी | SC में आज की सुनवाई की खास बातें
न्यायालय ने सीवीसी रिपोर्ट की प्रति मुहैया कराने संबंधी सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का अनुरोध ठुकराया नई दिल्ली : CBIvsCBI मामले में जांच एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की तरफ से दायर जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं मिली है. उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच से जुड़ी सीवीसी की रिपोर्ट उन्हें सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए. न्यायालय ने वर्मा से इसपर सोमवार तक जवाब देने को कहा है. साथ ही प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को भी देने को कहा है. पीठ ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का सीवीसी की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है और कुछ मामलों में उसका कहना है कि और जांच की जरूरत है. ये भी पढ़ें- CBI विवाद: सुब्रह्मण्यम स्वामी बोले- सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के साथ हुआ है बहुत अन्याय न्यायालय ने कहा कि आलोक वर्मा सोमवार तक सीलबंद लिफा...