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आलोक वर्मा के खिलाफ CVC जांच रिपोर्ट की कॉपी राकेश अस्थाना को नहीं मिलेगी | SC में आज की सुनवाई की खास बातें

न्यायालय ने सीवीसी रिपोर्ट की प्रति मुहैया कराने संबंधी सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का अनुरोध ठुकराया नई दिल्‍ली :  CBIvsCBI मामले में जांच एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की तरफ से दायर जांच रिपोर्ट में क्‍लीन चिट नहीं मिली है.  उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को हुई सुनवाई  में कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच से जुड़ी सीवीसी की रिपोर्ट उन्हें सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए.  न्यायालय ने वर्मा से इसपर सोमवार तक जवाब देने को कहा है. साथ ही प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को भी देने को कहा है. पीठ ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का सीवीसी की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है और कुछ मामलों में उसका कहना है कि और जांच की जरूरत है. ये भी पढ़ें- CBI विवाद: सुब्रह्मण्यम स्वामी बोले- सीबीआई डायरेक्‍टर आलोक वर्मा के साथ हुआ है बहुत अन्याय न्यायालय ने कहा कि आलोक वर्मा सोमवार तक सीलबंद लिफा...

सीबीआई नि‍देशक आलोक वर्मा की याचि‍का पर सोमवार को होगी सुनवाई, CVC सौंपेगी रि‍पोर्ट

    नई दिल्ली :  सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. सुनवाई में सीवीसी अलोक वर्मा के ख़िलाफ़ अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी. पिछली सुनवाई में 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को अलोक वर्मा के ख़िलाफ़ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 2 हफ्ते में पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने का आदेश दिया था. इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज ए के पटनायक करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. अलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजे जाने तथा सीबीआई निदेशक पद का अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. आलोक वर्मा ने याचिका में कहा है कि सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वह एक स्वतंत्र और स्‍वायत्‍त एजेंसी के तौर पर काम करेगी. ऐसे हालात को नहीं टाला जा सकता, जब उच्च पदों पर बैठे लोगों से संबंध...

CBI निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपेगा CVC

    नई दिल्ली :  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार को) सुनवाई होगी. सुनवाई में सीवीसी अलोक वर्मा के ख़िलाफ़ अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी. पिछली सुनवाई में 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को अलोक वर्मा के ख़िलाफ़ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 2 हफ्ते में पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने का आदेश दिया था. इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. अलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजे जाने तथा सीबीआई निदेशक पद का अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. ये भी पढ़ें- सीवीसी के समक्ष पेश हुए सीबीआई निदेशक, भ्रष्टाचार के आरोप किए खारिज आलोक वर्मा ने याचिका में कहा है कि सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वो एक स्वतंत्र औ...

CBI निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपेगा CVC

    नई दिल्ली :  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार को) सुनवाई होगी. सुनवाई में सीवीसी अलोक वर्मा के ख़िलाफ़ अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी. पिछली सुनवाई में 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को अलोक वर्मा के ख़िलाफ़ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 2 हफ्ते में पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने का आदेश दिया था. इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. अलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजे जाने तथा सीबीआई निदेशक पद का अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. ये भी पढ़ें- सीवीसी के समक्ष पेश हुए सीबीआई निदेशक, भ्रष्टाचार के आरोप किए खारिज आलोक वर्मा ने याचिका में कहा है कि सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वो एक स्वतंत्र औ...