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सऊदी अरब में महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता के लिए मांगी गई मौत की सजा

दुबई:  एमनेस्टी ने बताया कि सऊदी अरब के लोक अभियोजक ने महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली एक महिला समेत पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए मौत की सजा की मांग की है. इन पर तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत में शिया मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किए गए प्रदर्शन में मौजूद भीड़ को उकसाने का आरोप है और इन आरोपियों में महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता इसरा अल-गोमगाम भी हैं. मानवाधिकार से संबंधित कार्य करने के लिए मौत का सामना कर रही यह संभावित पहली महिला हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल के पश्चिम एशिया के अभियान निदेशक समा हदीद ने बताया, 'इसरा अल-गोमगाम और चार अन्य व्यक्ति सरकार विरोधी प्रदर्शन में सामान्य तौर पर शामिल होने की वजह से सबसे ज्यादा भयानक सजा का सामना कर रहे हैं.' सऊदी सरकार के अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी के आग्रह के बाद तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है.

मध्य प्रदेश: मंदसौर गैंगरेप मामले में दो आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

मंदसौर :  मंदसौर की विशेष अदालत ने 26 जून को आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो युवकों को मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.  विशेष न्यायालय की न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में इरफान ऊर्फ भैयू (20) एवं आसिफ (24) को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक बी एस ठाकुर ने बताया कि अदालत ने हाल ही में शुरू किए गए आईपीसी की धारा 376 डीबी के तहत दोनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इस धारा के तहत 12 वर्ष से कम साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है. 'बच्ची को लड्डू खिलाने का लालच देकर अगवा किया गया था' उन्होंने कहा कि मंदसौर में इस आठ वर्षीय बच्ची को 26 जून की शाम लड्डू खिलाने का लालच देकर उस वक्त अगवा किया गया था जब वह स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर जा रही थी. सामूहिक बलात्कार के बाद कक्षा तीन की इस छात्रा को जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से हमला भी किया गया था. वह 27 जून की...