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क्‍या 15 दिन बाद नहीं मिलेगी बिजली? 34 बिजली कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा

नई दिल्‍ली:  बिजली क्षेत्र के लिए 15 दिन बहुत नाजुक हैं. क्‍योंकि  कर्ज में डूबीं जिंदल, जेपी पॉवर वेंचर, प्रयागराज पॉवर, झबुआ पॉवर, केएसके महानंदी  समेत 34 बिजली कंपनियों के लिए  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)  ने जो डेडलाइन सेट की थी, वह 27 अगस्‍त (सोमवार) को खत्‍म हो गई और केंद्रीय बैंक उन्‍हें और मोहलत देने को तैयार नहीं है. इन 34 बिजली कंपनियों पर बैंकों का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है. रिजर्व बैंक ने फरवरी 2018 में एक सर्कुलर में स्पष्ट किया था कि कर्ज में डूबीं 70 कंपनियां इसे चुकाने में देरी करती हैं तो उसे डिफॉल्टर मान कर उनके कर्ज की गई रकम को एनपीए (फंसा लोन) घोषित कर दिया जाएगा. इसे तकनीकी भाषा में 'वन डे डिफॉल्ट नॉर्म' कहते हैं. यह 1 मार्च 2018 से लागू हो गई थी. बैंकों को ऐसे सभी पिछले मामलों को सुलझाने के लिए 1 मार्च 2018 से 180 दिनों का वक्त दिया गया था जो सोमवार (27 अगस्‍त) को पूरा हो गया. इस दौरान कंपनियों और बैंकों के बीच जो मामले नहीं सुलझे उन सभी कंपनियों के खातों को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है. इन खातों में बैंको...