नई दिल्ली: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बनवाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब आप इसे घर बैठे ही जेनरेट कर सकेंगे. इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन इंस्टैंट पैन (EPAN) की सुविधा लॉन्च कर दी है. इसके लिए यूजर को इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर लॉग-इन करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल, वैलिड आधार डिटेल्स भरनी होंगी. इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा. ये सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी. इनकम टैक्स विभाग ने ई-पैन की सुविधा लिमिटेड पीरियड के लिए ही रखी है. यूजर्स को ई-पैन जेनरेट करने के लिए अपने हस्ताक्षर की एक स्कैंड कॉपी jpeg या jpg फॉर्मेट में तैयार रखनी होगी. क्या है ई-पैन सुविधा > अब आप अपनी आधार की डिटेल्स दुरुस्त रखें क्योंकि उसी के आधार पर ई-केवाईसी होगा. > जिसके बाद आपको सफेद कागज पर साइन करके उसे अपलोड करना होगा. > एप्लिकेशन फाइल करते ही 15 डिजिट का एक अकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट हो जाएगा. > ये सुविधा मुफ्त है और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है. > एचयूएफ, फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनियां ई-पैन नहीं जेनरेट कर सकते. आधार कार्ड नहीं आएगा काम, ...
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