नई दिल्ली : हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भले तलाक के खिलाफ दाखिल अपील की पेंडेंसी के दौरान महिला या पुरुष में से किसी के भी दूसरी शादी पर रोक है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि अगर तलाक की अर्जी लंबित है और दोनों पक्षों में केस को लेकर सहमति है तो दूसरी शादी मान्य होगी. हिंदू मेरिज एक्ट के सेक्शन 15 की व्याख्या करते हुए जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बैंच ने कहा, तलाक के खिलाफ अपील की पेंडेंसी के दौरान दूसरी शादी पर रोक का प्रावधान तब लागू नहीं होता, जब पक्षकारों ने समझौते के आधार पर केस आगे न चलाने का फैसला कर लिया हो. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सेक्शन 15 कहता है जब एक शादी डिवोर्स की प्रक्रिया से खत्म हो रही हो और इस प्रक्रिया के खिलाफ कोई अपील न हो. मौजूदा मामले में तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील पेंडेंसी के दौरान पति ने पहली पत्नी से समझौता कर लिया और केस वापस लेने की अर्जी लगाई. इसी दौरान दूसरी शादी कर ली. हाईकोर्ट ने शादी को अमान्य कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पति की अर्जी स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ...
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