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2002 गोधरा कांड: SIT कोर्ट ने इमरान और फारूक भाना को ठहराया दोषी, 3 हुए बरी

उदय रंजन, अहमदाबाद:  साल 2002 में हुए  गोधरा ट्रेन में आगजनी  मामले में सोमवार को SIT कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषी ठहराए गए लोगों के नाम इमरान और फारूक भाना है. इसके अलावा तीन आरोपियों को मामले से दोषमुक्त करार दिया गया है. हुसैन सुलेमान, कसम भेमेडी, फारूक धतिया, फारूक भाना, इमरान उर्फ़ शेरू भटुक के खिलाफ सुनवाई हो रही थी. साल 2002 गोधरा कांड मामले में 6 आरोपियों में से एक अब्दुलगनी पाटड़िया की 20 अगस्त 2017 में ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है. हुसैन सुलेमान मोहन को 23 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया था. 13 साल 4 माह और 25 दिन तक गिरफ्तारी से बचता रहा. कासिम इब्राहिम भमेड़ी को 26 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया. यह 13 साल तक गिरफ़्तारी से भागता रहा. फारूक हाफिज धातिया को 30 अक्टूबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी फारूक मोहम्मद भाना को 18 अगस्त 12016 को गिरफ्तार किया गया. इमरान उर्फ़ शेरू भटक घांची को 13 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया. इस केस में सरकारी वकील जेएम पांचाल और एनएम प्रजापति ने दस्तावेजी सबूत और और गवाहों के आधार पर दो को दोषी साबि...