नई दिल्ली : रेलवे बोर्ड ने संकेत दिया है कि प्रमोशन होने पर तबादले के आदेश से बचने या टालमटोल करने वाले अधिकारियों को अपनी वरिष्ठता गंवानी पड़ेगी. बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऐसी तरकीब अपनाने वालों को कम से कम एक साल के लिए प्रमोशन से रोक दिया जाएगा. रेलवे की तरफ से 2015 में जारी व्यापक तबादला नीति में कहा गया है कि कंट्रोलिंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि तबादला वाले अधिकारी को अधिकतम एक महीने में मुक्त कर दिया जाए. आदेश को तामील करने से बचने की कोशिश रहती है हालांकि, बोर्ड ने कहा कि पदोन्नति होने पर एक जोन या यूनिट से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले अधिकारी कई बार निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश की तामील करने में नाकाम रहते हैं. बोर्ड ने कहा, ‘वे तय अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं करते हैं और कोई न कोई वजह बताकर देरी करने या इससे बचने की कोशिश करते रहते हैं.’ दोनों जगह होती है परेशानी इससे न केवल उस रेलवे यूनिट/जोन को प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं जहां तबादले का आदेश जारी होने के बावजूद अधिकारी बना रहता है, बल्कि उस जगह भी परेशानी होती है जहां अधिकारी का तबादला किया जाता है. बो...
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