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37 साल पुराने प्लेन हाईजैक केस में 2 आरोपी बरी, कैप्टन अमरिंदर ने किया स्वागत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 37 साल पुराने प्लेन हाईजैक के एक मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया है. मामला 1981 का है, जब दिल्ली से श्रीनगर जा रहे एक प्लेन को 5 हथियारबंद सिखों ने हाईजैक कर लिया था. वे लोग विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले गए थे. जहां पाक कमांडोज़ ने उन्हें धरदबोचा था. इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'मैं दिल्ली कोर्ट के सतनाम सिंह और तेजिंदर पाल को बरी करने के फैसले का स्वागत करता हूं, इस मामले में वो पहले ही पाकिस्तान में सजा काट चुके हैं.' Capt.Amarinder Singh  ✔ @capt_amarinder I welcome Delhi Court’s order acquitting Satnam Singh and Tejinder Pal Singh, accused in 37-year-old AI hijacking case. They had already served life terms in Pakistan and could not be punished again for the same crime. 1:39 PM - Aug 27, 2018 दरअसल, उस वक्त जरनैल सिंह भिंडरांवाले जेल में बंद था. खालिस्तान के समर्थक प्लेन हाईजैकर्स जरनैल सिंह को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे थे. हालांकि प्लेन लाहौर पहुंचने के ब...

हॉलीवुड स्टार्स की तस्वीरों के आईक्लाउड अकाउंट को किया था हैक, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

ब्रिजपोर्ट :  हॉलीवुड सितारों और अन्य लोगों के 200 से ज्यादा आईक्लाउड अकाउंट को हैक करने वाले कनेक्टिकट के एक शख्स को आठ महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. ब्रिजपोर्ट की संघीय अदालत ने कल जॉर्ज गारोफानो को सजा सुनाई थी. सजा पूरी होने के बाद उसपर तीन साल तक नजर रखी जाएगी और उसे 60 घंटे की सामुदायिक सेवा देनी होगी. गारोफानो हॉलीवुड हस्तियों- जेनिफर लॉरेंस, क्रिस्टन डंस्ट, केट अपटन और अन्य की निजी तस्वीरें चुराकर उसे सार्वजनिक करने वाले 2014 के हैकिंग कांड में गिरफ्तार हुए चार लोगों में से एक था. अधिकारियों ने बताया था कि हैकरों ने तस्वीरें हैक करने के लिए जाली वेबपेज का इस्तेमाल किया जिसके द्वारा भेजे गए ई-मेल एप्पल सुरक्षा खातों से भेजे गए मालूम होते थे जो यूजरनेम और पासवर्ड मांगते थे. गारोफानो ने अप्रैल में दोष स्वीकार किया था और सजा में रियायत की मांग की थी.

मध्य प्रदेश: मंदसौर गैंगरेप मामले में दो आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

मंदसौर :  मंदसौर की विशेष अदालत ने 26 जून को आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो युवकों को मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.  विशेष न्यायालय की न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में इरफान ऊर्फ भैयू (20) एवं आसिफ (24) को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक बी एस ठाकुर ने बताया कि अदालत ने हाल ही में शुरू किए गए आईपीसी की धारा 376 डीबी के तहत दोनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इस धारा के तहत 12 वर्ष से कम साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है. 'बच्ची को लड्डू खिलाने का लालच देकर अगवा किया गया था' उन्होंने कहा कि मंदसौर में इस आठ वर्षीय बच्ची को 26 जून की शाम लड्डू खिलाने का लालच देकर उस वक्त अगवा किया गया था जब वह स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर जा रही थी. सामूहिक बलात्कार के बाद कक्षा तीन की इस छात्रा को जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से हमला भी किया गया था. वह 27 जून की...