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भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की 'बाधाएं' खत्म, नहीं लेनी होगी इंटरपोल की मदद

नई दिल्ली :  सीबीआई  ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि भारत बिना इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के भी  भगोड़े अरबपति मेहुल चोकसी  के प्रत्यर्पण की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए यह कोई अनिवार्य जरुरत नहीं है. इस माह के प्रारंभ में मंत्रालय को पत्र लिखकर सीबीआई ने कहा कि  रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन)  का उद्देश्य फरार आरोपी के ठिकाने का पता लगाना होता है, जो चोकसी के मामले में पहले ही हो चुका है, क्योंकि एंटीगुआ पुष्टि कर चुका है कि वह उसका नागरिक है. जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि आरसीएन का अब कोई विशेष महत्व भी नहीं है, क्योंकि एंटीगुआ उसे नागरिकता दे चुका है और चोकसी अब एंटीगुआ का पासपोर्टधारक है. उसने मंत्रालय को यह भी बताया है कि उसने चोकसी की अंतरिम गिरफ्तारी की मांग करते हुए एंटीगुआ के अपने समकक्ष को पत्र भी लिखा है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर से अधिक की ऋण धोखाधाड़ी में कथित मुख्य षडयंत्रकर्ता है. मंत्रालय को लिखे गये पत्र में कहा गया है, ‘एंटीगुआई अधिकारियों की यह दलील कि केवल आरसीएन जारी कर ही चोकसी की आवाजाही रोकी जा सकती है, कानूनी रुप से पुख्ता नहीं है क्योंक...