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'भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून' के तहत सोमवार को होगी माल्या की पेशी

मुम्बई:  हाल ही में बने ‘‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून’’ के तहत  भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या  की सोमवार (27 अगस्त) को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेशी सूचीबद्ध की गई है. नए कानून के तहत किसी भगोड़े आरोपी के तहत शुरू की गई यह पहली कार्रवाई है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह तो पक्का है कि माल्या पेश नहीं होगा, क्योंकि वह लंदन में भारत द्वारा प्रत्यर्पण के लिए दायर किया गया एक मुकदमा लड़ रहा है. उम्मीद है कि उसका अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि इस नोटिस पर विशेष पीएमएलए जस्टिस एमएस आजमी की अदालत उसकी ओर से अधिकृत जवाब पेश करे. ईडी ने माल्या को बनाया है नए कानून के तहत आरोपी इसी अदालत ने 30 जून को माल्या को यह नोटिस जारी किया था कि वह 27 अगस्त को पेश हो, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारी को नए कानून के तहत आरोपित किया था. साथ ही, 9,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में उसके और अन्य के खिलाफ धनशोधन जांच का विस्तार किया था. इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी नवीनतम कार्रवाई के तहत माल्या की 12,500 करोड़ रुपए की संपत्ति तत्काल जब्त करने की भी मांग की थी. हो सकते हैं माल्या की संप...