नई दिल्ली/हापुड़: मॉब लिन्चिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर मॉब लिन्चिंग पर दिशा निर्देश जारी करे. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, 'कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता है. लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती.' कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर कोई भी शख्स कानून को हाथ में नहीं ले सकता है. केंद्र और राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हापुड़ में मॉब लिन्चिंग के शिकार हुए कासिम के भाई सलीम ने कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा. उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है. सलीम ने कहा कि गाय की स्मगलिंग के आरोप में किसी की हत्या नहीं की जा सकती है. बता दें 18 जून को हापुड़ के पिलखुआ में गोकशी के आरोप में कासिम की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. MediaCard--mediaForward ...
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