नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव में नोटा (NOTA) के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में साफ किया कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को छोड़कर अन्य चुनावों में नोटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प निरस्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा सिर्फ प्रत्यक्ष यानी डाइरेक्ट इलेक्शन में हो सकता है. दरअसल, पिछले साल गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता शैलेश परमार ने याचिका दाखिल कर NOTA का विकल्प रखने का विरोध किया था.हालांकि, तब कोर्ट ने रोक से मना कर दिया था। आज मामले पर फैसला दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाए थे, जिसमें राज्यसभा चुनावों के लिए बैलट पेपर में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ (नोटा) की अनुमति दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटा की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि प्रत्यक्ष चुनावों में कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर इस विकल्प का इस्तेमाल कर स...
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