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कर्ज चुकाने के लिए परिवार के मुखिया को है पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:   54 साल तक विभिन्न अदालतों में मुकदमेंबाजी के बाद  सुप्रीम कोर्ट  का अंतिम फैसला आया. विवाद पैतृक संपत्ति बेचने का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पारिवार का क़र्ज़ अदा करने या परिवार की अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के मुखिया को पैतृक संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार है. ऐसे मुखिया के फैसले को उसके वारिस कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते. यह मामला पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ 1964 में निचली अदालत में दायर किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, लेकिन तब तक वादी और प्रतिवादी, यानि पिता और पुत्र दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने मुकदमें को जारी रखा. इस मामले में लुधियाना में पिता प्रीतम सिंह ने 1962 में अपनी पैतृक संपत्ति की अपनी 164 कैनाल जमीन 19,500 रुपये में बेच दी थी, पिता के ज़मीन बेचने के फैसले को पुत्र केहर सिंह ने अदालत में चुनौती दी , दलील दी कि पैतृक संपत्ति को पिता नहीं बेच सकते क्योंकि पैतृक संपत्ति में बच्चों की भी हिस्सेदारी होती है. इसलिए बच्चों की सहमति के बिना पिता पैतृक जमीन नहीं बेच सकते. निचली अदालत ने इस मामले में...