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दिल्ली: CM केजरीवाल VS LG अनिल बैजल की जंग, सरल शब्दों में समझें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से चल रहे गतिरोध के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल मंत्रीपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं. अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल किसी खास मामले में विचार के मतभेदों की स्थिति में राष्ट्रपति को फाइल भेजने के लिए भी बाध्य हैं. इसके अलावा उपराज्यपाल एक 'अवरोधक' के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना होगा. उपराज्यपाल को यह महसूस करना चाहिए कि मंत्रिपरिषद लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार के हर निर्णय को रोक नहीं सकते हैं.   1. दिल्ली के उपराज्यपाल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं , वह अवरोधक के तौर पर कार्य नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट. 2. उप राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता से एवं सलाह पर काम करना होगा : सुप्रीम कोर्ट. 3. मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों से उप राज्यपाल को निश्चित रूप से अवगत कराया जाना च...