अमित त्रिपाठी. मुंबई: साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को UAPA के तहत आरोप तय किये जाने से फिलहाल राहत नहीं मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित से कहा है कि अगर वह इस केस में स्टे लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोबारा आवेदन करें. यदि स्टे के लिए अर्जी शुक्रवार को दायर हो गई, तो हाई कोर्ट अगले दिन इस पर सुनवाई करेगी. ANI ✔ @ANI 2008 Malegaon blast case: Bombay High Court asks Lt Col Purohit to file another application to seek a stay on framing of charges by special NIA court on 5th September. 11:50 AM - Sep 3, 2018 कर्नल पुरोहित ने इस मामले से खुद को बरी किए जाने के लिए एक याचिका दायर की थी. इस मामले में पुरोहित का कहना था कि एनआईए ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेना से अनुमति नहीं ली थी. इस आधार पर उन्होंने खुद को बरी किए जाने की मांग की थी. शनिवार को इस मामले में आरोप दाखिल किए जाएंगे और इसी दिन हाई कोर्ट स्टे देने पर भी सुनवाई करेगा. मालेगांव ब्लास्ट- 2008 से जुड़े इस मामले में आरोपी कर्नल पुरोहति के खिलाफ आतंकवाद निरोधक जांच एजेंसी (एनआईए) की कोर्ट में पांच ...
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