नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आदेश के तहत क्लैट परीक्षा (CLAT 2018) के बाद देशभर में 19 लॉ कॉलेजों के लिए चल रही काउंसिलिंग के पहले चरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज से क्लैट परीक्षा में तकनीकी खामी का सामना करने वाले छात्रों को इसके एवज में 15 जून तक अतिरिक्त अंक देने के लिए कहा. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने एनयूएएलएस से शिकायत निवारण समिति के फॉर्मूले पर आधारित संशोधित सूची 16 जून तक जारी करने के लिए कहा. उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते 11 जून को उच्चतम न्यायालय ने क्लैट- 2018 की पुन: परीक्षा का आदेश देने या देश के 19 प्रतिष्ठित नेशनल लॉ कालेजों में प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग प्रक्रिया रोकने का आदेश देने से इंकार कर दिया था. यह परीक्षा 13 मई को हुई थी और इसमें तकनीकी खामियों का आरोप लगाते हुए शिकायतें की गई थी. न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवान्सड लीगल स्टडीज द्वारा गठित शिकायत समाधान समिति को 15 जून तक इन शिकायतों पर गौर करने तथा परीक...
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