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PAN के लिए इनकम टैक्स विभाग की नई सुविधा लॉन्च, मुफ्त में आएगी आपके काम

नई दिल्ली: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बनवाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब आप इसे घर बैठे ही जेनरेट कर सकेंगे. इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन इंस्टैंट पैन (EPAN) की सुविधा लॉन्च कर दी है. इसके लिए यूजर को इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर लॉग-इन करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल, वैलिड आधार डिटेल्स भरनी होंगी. इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा. ये सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी. इनकम टैक्स विभाग ने ई-पैन की सुविधा लिमिटेड पीरियड के लिए ही रखी है. यूजर्स को ई-पैन जेनरेट करने के लिए अपने हस्ताक्षर की एक स्कैंड कॉपी jpeg या jpg फॉर्मेट में तैयार रखनी होगी.

क्या है ई-पैन सुविधा
> अब आप अपनी आधार की डिटेल्स दुरुस्त रखें क्योंकि उसी के आधार पर ई-केवाईसी होगा.
> जिसके बाद आपको सफेद कागज पर साइन करके उसे अपलोड करना होगा.
> एप्लिकेशन फाइल करते ही 15 डिजिट का एक अकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट हो जाएगा.
> ये सुविधा मुफ्त है और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है.
> एचयूएफ, फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनियां ई-पैन नहीं जेनरेट कर सकते.

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कैसे भरना होगा फॉर्म
> सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां आपको ई-पैन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
> नए पेज पर नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे. यहां Apply instant e-PAN पर क्लिक करें.
> अगले पेज पर बताया गया है कि आने वाले पेज पर नाम किस तरह भरें. बाकी दिशा-निर्देश को अच्छी तरह पढ़ लें.
> इस पेज पर Title वाले कॉलम में श्री, श्रीमति या कुमारी का चयन करें. फिर फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम में अपना नाम भरें. नीचे जन्मतिथि का कॉलम है. उसके सामने लिंग का चयन करें. नीचे आधार नंबर डालें और सबमिट पर क्लिक कर दें.
> इस पेज पर बताया गया है कि अगले पेज पर आधार ई-केवाईसी के मुताबिक सारे डीटेल खुद ही अपलोड मिलेंगे. साथ ही, शादीशुदा महिला के लिए पति का नहीं माता या पिता का ही नाम देना होगा.
> अगले पेज पर यदि आपका कोई दूसरा नाम है तो वह डालना होगा अगर नहीं तो नो का ऑप्शन चुनना होगा. आप अपने माता-पिता में जिनका नाम देना चाहते हैं, उनका चयन करके पूरा नाम डाल दें और Next बटन पर क्लिक करें.
> यहां आय का सही स्रोत बताना होगा. अगर कमाई नहीं है तो No Income का चयन करें. इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दें. बाकी की जरूरी जानकारी भी डाल दें.
> अब अगले पेज पर आपको अपने सिग्नेचर की स्कैंड कॉपी jpeg या jpg फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी. अपलोड करने के बाद अप्लाई करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दें.
> अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. पहले स्थान पर मोबाइल का और दूसरे कॉलम में ईमेल पर आया ओटीपी डालकर सबमिट कर दें.
> अब अगले पेज पर पूरी प्रक्रिया सफल होने की सूचना के साथ अकनॉलेजमेंट नंबर (आवेदन प्राप्ति की संख्या) भी मिलेगा.
> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए एक मेल आएगा. मेल में ई-पैन अटैच होगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है जरूरी
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की है. सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है. आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा. सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है.

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