दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक पाकिस्तानी महिला को दो हफ्तों के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया. सुरक्षा एजेंसियों के पास उसके बारे में सुरक्षा संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट है. न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सरकार की भारत छोड़ो नोटिस रद्द करने की मांग संबंधी महिला की याचिका खारिज कर दी.
courtsey By - https://aajtak.intoday.in/story/delhi-high-court-ordered-to-pakistani-woman-to-leave-india-within-two-weeks-1-1064947.html
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