नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से शुक्रवार को फिर पूछताछ की. अधिकारियों की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि चिदंबरम सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे. मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत उनके बयान को रिकार्ड किया गया. यह चौथा मौका है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ की गई. इससे पहले, उनसे 24 अगस्त को करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई थी.
कार्ति चिदंबरम से ईडी ने दो बार पूछताछ की
चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से ईडी ने दो बार पूछताछ की है. सीबीआई ने जुलाई में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था. ईडी अगले पखवाड़े इस संबंध में अभियोजन पत्र दायर कर सकता है. एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लि. को एयरसेल में निवेश की मंजूरी से जुड़ा है. उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल-मैक्सिस मामले में कथित मनी लांड्रिंग समेत 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में छह महीने में जांच पूरी करने को निर्देश दिया था.
एजेंसी ने कहा था कि एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में एफआईपीबी मंजूरी मार्च 2006 में चिदंबरम ने दी थी. हालांकि वह केवल 600 करोड़ रुपये तक के निवेश को ही मंजूरी दे सकते थे. इससे अधिक निवेश की मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति से अनुमति आवश्यक है. इस मामले में 80 करोड़ डॉलर (3,500 करोड़ रुपये) की मंजूरी दी गई. इसीलिए सीसीईए की मंजूरी जरूरी थी. ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि किन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा 2006 में एफआईपीबी की मंजूरी दी गई.
कार्ति चिदंबरम से ईडी ने दो बार पूछताछ की
चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से ईडी ने दो बार पूछताछ की है. सीबीआई ने जुलाई में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था. ईडी अगले पखवाड़े इस संबंध में अभियोजन पत्र दायर कर सकता है. एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लि. को एयरसेल में निवेश की मंजूरी से जुड़ा है. उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल-मैक्सिस मामले में कथित मनी लांड्रिंग समेत 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में छह महीने में जांच पूरी करने को निर्देश दिया था.
एजेंसी ने कहा था कि एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में एफआईपीबी मंजूरी मार्च 2006 में चिदंबरम ने दी थी. हालांकि वह केवल 600 करोड़ रुपये तक के निवेश को ही मंजूरी दे सकते थे. इससे अधिक निवेश की मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति से अनुमति आवश्यक है. इस मामले में 80 करोड़ डॉलर (3,500 करोड़ रुपये) की मंजूरी दी गई. इसीलिए सीसीईए की मंजूरी जरूरी थी. ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि किन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा 2006 में एफआईपीबी की मंजूरी दी गई.
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