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मुश्किल में राहुल गांधी, आरएसएस मानहानि केस में भिवंडी की अदालत ने किए आरोप तय

अदालत ने वर्ष 2014 में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को अदालत में पेश होने का दो मई को आदेश दिया था.


मुंबई : महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने का विवादित भाषण देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. इस मामले में भिवंडी की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए. अदालत ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499, 500 (मानहानि) के तहत आरोप तय किए. इस मामले में राहुल गांधी ने खुद पर लगे आरोपों को नहीं माना.

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मुकदमे में आज (मंगलवार को)  अदालत के समक्ष पेश हुए. राहुल सुबह 11 बजे ठाणे में भिवंडी की एक अदालत में पेश हुए. उनके पेश होने के कारण सुरक्षा के मद्देजनर अदालत और आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा रखी गई. इस केस में पेशी के लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर मंगलावर सुबह मुंबई पहुंचे थे.






ANI @ANI




Charges framed against Rahul Gandhi by Bhiwandi court in a criminal defamation case filed by Rajesh Kunte of RSS. Charges framed under section IPC 499 & 500. Rahul Gandhi pleaded not guilty.







उल्‍लेखनीय है कि अदालत ने वर्ष 2014 में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को अदालत में पेश होने का दो मई को आदेश दिया था. कुंते ने एक चुनावी रैली में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद मुकदमा दायर किया था. अपने भाषण में राहुल ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था.

 



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ANI @ANI




Visuals from outside the magistrate court in Bhiwandi, Thane, where Rahul Gandhi will appear shortly in connection with a defamation case filed by Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).







 

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  1. […] द्वारा जारी उनके फिटनेस वीडियो पर राहुल गांधी के व्‍यंग्‍य पर कांग्रेस अध्‍यक्ष पर […]

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